बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी।
कोर्ट ने 2019 के समन को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे राहुल गांधी के लिए कानूनी मुश्किलें बरकरार हैं और उन्हें अब निचली अदालत में कार्यवाही का सामना करना होगा।
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई टिप्पणी से संबंधित है, जिस पर भाजपा नेताओं ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।