
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए कर्नाटक के भूस्वामी किसानों के लिए मुआवजे की दर में बढ़ोतरी की है।
अदालत ने यह फैसला एक ही अधिसूचना के तहत अधिग्रहित भूमि के मामलों में मुआवजे की दर को समान रखने के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए दिया है।
इस निर्णय के माध्यम से शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के किसानों को पूर्ण न्याय दिलाने का प्रयास किया है, जो लंबे समय से समान मुआवजे की मांग कर रहे थे।