कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने ताहिर हुसैन के साथ नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी दोषी करार दिया, जबकि छह अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर धारदार हथियार से 51 वार के निशान मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन को इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया था।