
दक्षिण रेलवे ने ट्रेनों में तेज आवाज में फोन पर बात करने या बिना ईयरफोन के वीडियो चलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में स्थानीय भाषाओं के साथ हिंदी और अंग्रेजी में घोषणाएं की जाएंगी।
रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत उपद्रव करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है।