दूरसंचार विभाग (DoT) ने 24 अगस्त 2024 से एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड एक्टिव नहीं हो सकते।
नियम का उल्लंघन होने पर सबसे आखिरी में जारी किया गया सिम कार्ड एक दिन के भीतर सस्पेंड कर दिया जाएगा और नया कनेक्शन नहीं मिलेगा।
उपयोगकर्ता अपने नाम पर जारी सिम की जांच tafcop.sancharsaathi.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं और किसी भी संदिग्ध नंबर की रिपोर्ट कर सकते हैं।