
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकटों पर लगाए जा रहे 2% अतिरिक्त टैक्स को कानूनी रूप से अमान्य करार देते हुए रद्द कर दिया है.
यह मामला मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था, जिसमें बिना लागू कानून के सर्कुलर के जरिए वसूली को चुनौती दी गई थी.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि 29 अगस्त को जारी किया गया विवादित आदेश 9 सितंबर को पहले ही वापस ले लिया गया है।