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सीबीडीटी ने बदले आयकर नियम, बकाया टैक्स वसूली पर अब नहीं होगी गिरफ्तारी

सीबीडीटी ने बदले आयकर नियम, बकाया टैक्स वसूली पर अब नहीं होगी गिरफ्तारी

NDTV India54m
THE BRIEF
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम 2026 के नियम 225 में संशोधन कर बकाया टैक्स वसूली की प्रक्रिया से गिरफ्तारी के प्रावधान पूरी तरह हटा दिए हैं।

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संशोधित नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माने जाएंगे जिसके बाद अब बकाया टैक्स की वसूली संपत्ति कुर्क करने और बेचने जैसे तरीकों से की जाएगी।

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इसके अलावा सीबीडीटी ने वैल्यूअर्स और अधिकृत आयकर प्रैक्टिशनर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है।