
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया को 53.09 करोड़ रुपये का रिफंड देने के निर्देश के बाद कंपनी के शेयर में 8% की तेजी आई।
कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह रिफंड वित्त वर्ष 2003-04 और 2008-14 के असेसमेंट वर्षों से संबंधित है और यह कोई असाधारण कारोबारी मामला नहीं है।
कोर्ट ने 30 सितंबर 2026 तक रिफंड जारी करने का आदेश दिया है, अन्यथा कंपनी को वैधानिक ब्याज के अलावा 1% प्रति माह का अतिरिक्त ब्याज भी मिलेगा।