
पटना हाईकोर्ट ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति आदेशों को अवैध करार देते हुए उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
यह मामला डॉ. रवि प्रकाश बबलू की मशरख राजकीय डिग्री महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में बिना सहमति के की गई प्रतिनियुक्ति से जुड़ा था।
न्यायालय ने सारण जिले के नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करने का निर्देश दिया है।