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पटना हाईकोर्ट ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति का आदेश रद्द किया

पटना हाईकोर्ट ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति का आदेश रद्द किया

Prabhat Khabar1h
THE BRIEF
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पटना हाईकोर्ट ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति आदेशों को अवैध करार देते हुए उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया है।

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यह मामला डॉ. रवि प्रकाश बबलू की मशरख राजकीय डिग्री महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में बिना सहमति के की गई प्रतिनियुक्ति से जुड़ा था।

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न्यायालय ने सारण जिले के नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करने का निर्देश दिया है।