
त्योहारी सीजन में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा घटाकर 1000 क्विंटल कर दी गई है।
नया नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा और व्यापारियों को 15 दिन के भीतर स्टॉक बेचना होगा।
खाद्य मंत्रालय के अनुसार, अगस्त के मुकाबले खुदरा कीमतें करीब 15% कम हो चुकी हैं और कलकत्ता तथा असम को इस नियम से छूट दी गई है।