
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 'मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस, 2023' को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
एनएमसी ने स्पष्ट किया है कि नियम हटने के बावजूद मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को वार्षिक डिस्क्लोजर रिपोर्ट (ADR) जमा करनी होगी।
इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पुराने नियमों के तहत दी गई स्वीकृतियां और पहले की गई कार्रवाई सुरक्षित रहेंगी और प्रभावित नहीं होंगी।