
लद्दाख पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में इन्फ्लुएंसर योगेश परमार के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की है।
लेह थाने में दर्ज इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(1)(डी), 352 और 353(1) लगाई गई है, जिसमें दो से तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।
घटना का संबंध कर्नाटक के मैसूर स्थित देवराजा थाने के अधिकार क्षेत्र से होने के कारण, लद्दाख पुलिस ने जांच के लिए केस को संबंधित थाने को स्थानांतरित कर दिया है।