
यूपी की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, जिसमें बीएड उम्मीदवारों की पात्रता मुख्य विषय बनी है।
बीटीसी उम्मीदवारों का तर्क है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल उनकी योग्यता ही मान्य है, जबकि चयनित बीएड शिक्षक अपनी नौकरी बचाने की दलील दे रहे हैं।
कोर्ट ने पूछा है कि अगर बीएड शिक्षकों के अंक अधिक हैं और वे पहले से कार्यरत हैं, तो उन्हें किस आधार पर बाहर किया जा सकता है।