सीजेआई सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस आदेश को अनावश्यक बताया, जिसमें 2026 बैच के NALSAR लॉ ग्रैजुएट्स के पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी।
छात्रों ने 23 जुलाई को सीजेआई को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करने का विरोध किया था, जिसके बाद बीसीआई ने 2026 बैच के स्नातकों के नामांकन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद बीसीआई ने अपना आदेश वापस ले लिया है और 19 अगस्त को मामले में अंतिम निर्णय लेने की बात कही है।