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कनॉट प्लेस में CJP के 'तिरंगा मार्च' पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, धारा 163 लागू

कनॉट प्लेस में CJP के 'तिरंगा मार्च' पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, धारा 163 लागू

ABP Live2h
THE BRIEF
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दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'तिरंगा मार्च' और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है, जिसमें उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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NDMC ने 16 और 17 अक्टूबर 2026 को सेंट्रल पार्क बंद रखने का आदेश दिया है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए पुलिस के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है।

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CJP ने अपने समर्थकों को शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुटने का आह्वान किया है, जिसे AAP और वामपंथी छात्र संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है।