
तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव के नियमों में बदलाव करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की है।
मंत्री डी. सरथकुमार ने विधानसभा में बताया कि पहले तीसरे बच्चे के लिए केवल 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर एक साल के बराबर कर दिया गया है।
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 'वेट्री पाथई' ऐप विकसित करने का भी ऐलान किया है, जिसका आधिकारिक शासनादेश जल्द जारी होगा।