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SC का फैसला: गिरफ्तारी की 24 घंटे की अवधि हिरासत से ही शुरू

SC का फैसला: गिरफ्तारी की 24 घंटे की अवधि हिरासत से ही शुरू

ABP Live2h
THE BRIEF
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे की कानूनी समय-सीमा औपचारिक गिरफ्तारी के बजाय हिरासत में लिए जाने के समय से ही गिनी जाएगी।

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अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को हिरासत का वास्तविक समय दर्ज करना चाहिए और 24 घंटे के उल्लंघन पर आरोपी को तुरंत रिहा करना चाहिए।

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यह निर्णय हाई कोर्ट के उस रवैये की आलोचना के बाद आया, जहां हिरासत और गिरफ्तारी के बीच समय के अंतर को वैध माना जा रहा था।