सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर से छूट पाने के लिए ₹5 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अभिनेता ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।
यदि राजपाल यादव निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई और जेल का सामना करना पड़ सकता है।