Entertainment
राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: ₹5 करोड़ जमा करने का आदेश

राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: ₹5 करोड़ जमा करने का आदेश

Dainik Bhaskar2h
THE BRIEF
1

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर से छूट पाने के लिए ₹5 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है।

2

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अभिनेता ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।

3

यदि राजपाल यादव निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई और जेल का सामना करना पड़ सकता है।