
उदयपुर में एटीएम से 10,000 के बदले केवल 1,000 रुपये निकलने पर उपभोक्ता आयोग ने बैंक को बकाया राशि के साथ हर्जाना भरने का आदेश दिया है।
आयोग ने बैंक को 9,000 की बकाया राशि के अलावा 7,000 रुपये मुआवजे और कानूनी खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया है।
RBI नियमों के अनुसार, एटीएम विफलता की स्थिति में 5 दिनों में राशि वापस न मिलने पर 100 रुपये प्रतिदिन मुआवजे का प्रावधान है।