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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल चलने वालों के लिए बाधा-मुक्त और सुरक्षित फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
शीर्ष अदालत ने राज्यों से जवाब मांगा है कि सड़कों पर पैदल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के अधिकार को लागू करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
अदालत ने फुटपाथ को मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बताते हुए कहा कि इन्हें हर हाल में अतिक्रमण मुक्त और सही ढंग से चिन्हित किया जाना चाहिए।