
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 21 अगस्त 2026 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर टीवी चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की सीमा हटा दी है।
यह सालों पुराना नियम टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में आए बदलावों को देखते हुए हटाया गया है, जिससे अब चैनलों को विज्ञापन दिखाने की नई स्वतंत्रता मिलेगी।
मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस संशोधन की पुष्टि की है, जो टेलीविजन नेटवर्क के संचालन के नियमों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।