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छत्तीसगढ़ में 12489 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन हाई कोर्ट ने रद्द किया

छत्तीसगढ़ में 12489 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन हाई कोर्ट ने रद्द किया

ABP Live2h
THE BRIEF
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2023 की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और आरक्षण रोस्टर को रद्द कर दिया है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को राहत दी है।

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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भर्ती में एसटी वर्ग के लिए 60% से अधिक आरक्षण दिया गया, जो असंवैधानिक है और अन्य वर्गों के अवसर कम करता है।

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सरकार बैकलॉग से जुड़े दस्तावेज पेश करने में विफल रही, जिसके बाद अदालत ने विज्ञापन के आधार को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधीन मामला रखा है।