
वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पुरानी पेंशन योजना में ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए संशोधित एसओपी जारी की है।
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी इस संशोधित प्रक्रिया से तकनीकी अड़चनें दूर होंगी और पेंशन भुगतान में निरंतरता सुनिश्चित की जा सकेगी।
कर्मचारियों की सर्विस बुक और अन्य जरूरी दस्तावेजों के आधार पर पुराने प्रोविजनल पेंशन आदेश को रद्द कर नया नियमित पेंशन आदेश तैयार किया जाएगा।