भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों की पूरी जानकारी पहले देने का नया नियम जारी किया है।
यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को पारदर्शिता प्रदान करना और जमा राशियों पर ब्याज दरों में एकरूपता लाना है।
आरबीआई के इस कदम से बल्क डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों को अधिक लचीलापन मिलेगा और बैंकों को अपनी ब्याज दर संरचना को स्पष्ट करना होगा।