चीन ने संशोधित 'नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन लॉ' को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा और युद्ध के समय निजी कंपनियों व संसाधनों पर सेना का नियंत्रण स्थापित करेगा।
इस कानून के तहत 18 से 60 वर्ष के पुरुष और 18 से 55 वर्ष की महिलाएं राष्ट्रीय रक्षा कार्यों के लिए बाध्य होंगी, साथ ही टेक फर्मों का अधिग्रहण भी किया जा सकेगा।
यह कानून चीन को विवादित इलाकों जैसे LAC पर लंबे समय तक सैन्य दबाव बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक सोच पर भी असर पड़ेगा।