
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने दिल्ली के एक लग्जरी रेस्टोरेंट पर ग्राहकों की इजाजत के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
CCPA ने इसे गलत कारोबारी तरीका और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन माना है और रेस्टोरेंट को आगे से ऐसा करने से रोका है।
शिकायतें 30 मई और 10 जून 2025 की थीं, जिनमें पाया गया कि बिलिंग सिस्टम में सर्विस चार्ज पहले से शामिल था, जिससे ग्राहकों को यह अनिवार्य लगा।