दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा दायर मानहानि मामले में CJP के तीन नेताओं को विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया है।
अदालत ने दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को समन जारी करते हुए चेतावनी दी कि बिना सत्यापन के सोशल मीडिया पर पोस्ट करना उचित नहीं है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी से काम लेना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।