
RBI के नियमों के अनुसार यदि ट्रांजैक्शन फेल होने या पैसे कटने के बाद बैंक तय समय के भीतर पैसे वापस नहीं करता है, तो ग्राहक को हर दिन की देरी के लिए 100 रुपये का मुआवजा मिलेगा.
यह नियम UPI से पैसे भेजने पर, एटीएम से नकदी न निकलने पर और दुकान पर कार्ड या UPI से पेमेंट फेल होने पर लागू होता है, बशर्ते पैसे तय समय सीमा में न लौटे हों.
यूपीआई के मामले में पैसे अगले दिन तक और एटीएम या दुकान पर पेमेंट फेल होने पर 5 दिन के भीतर वापस आ जाने चाहिए, और यह मुआवजा बैंक द्वारा ऑटोमैटिक तरीके से दिया जाना चाहिए।