
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य, EWS और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी शामिल करने का निर्णय लिया है।
पहले यह लाभ केवल आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों तक ही सीमित था, जिससे अन्य वर्ग की मेधावी छात्राएं वंचित रह जाती थीं।
समाज कल्याण विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले से अब UPSC और BPSC जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सभी वर्ग की बेटियां आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी।