
जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) ने एयरलाइंस को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि टिकट रद्द होने पर यात्रियों को रिफंड किए गए किराए पर चुकाए गए जीएसटी का दावा किया जा सकता है.
यह फैसला सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा दायर 45.92 लाख रुपये से अधिक के आठ रिफंड दावों के मामले में आया है, जिसे ट्रिब्यूनल ने दो हफ्ते में प्रोसेस करने का आदेश दिया.
हालांकि, इसके लिए एयरलाइंस को जरूरी दस्तावेजों के जरिए यह साबित करना होगा कि टैक्स की रकम वास्तव में यात्रियों को लौटाई जा चुकी है.