केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि एससी और एसटी वर्गों पर 'क्रीमी लेयर' का नियम लागू नहीं होता है।
सरकार ने कहा कि आरक्षण का आधार ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ापन है, जिसे केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर नहीं बदला जा सकता है।
सामाजिक न्याय विभाग ने कोर्ट को बताया कि आरक्षित सूचियों में संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है, न कि न्यायिक निर्देशों के जरिए।