सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वह सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और फैट की मात्रा के बारे में स्पष्ट चेतावनी लेबल अनिवार्य करे।
अदालत ने केंद्र सरकार और खाद्य सुरक्षा नियामक को चेतावनी दी है कि यदि वे स्वयं नियम लागू नहीं करते हैं, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा।
यह आदेश नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है, ताकि उपभोक्ता पैकेट पर दी गई जानकारी के आधार पर सही चुनाव कर सकें।