सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले CJP प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और आयोजकों को स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।
याचिकाकर्ता ने लुटियंस दिल्ली में संभावित अव्यवस्था का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अप्रिय घटना की संभावना के आधार पर मौलिक अधिकारों को नहीं रोका जा सकता।