
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जुड़े एरियर और लंबित बिजली बकाए के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव के आधार पर पूरी देनदारी चुकाने के लिए 20 साल की समयसीमा निर्धारित की है।
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फैसले का स्वागत किया है और इस जीत का श्रेय पिछले तीन दशकों के सभी सरकारों के सामूहिक प्रयासों को दिया है।