
चंडीगढ़ प्रशासन ने मिलावट पर रोक लगाने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरर्स को मेन्यू कार्ड पर उपयोग किए जा रहे पनीर की सही जानकारी देने का निर्देश दिया है.
खाद्य कारोबारियों को केवल FSSAI पंजीकृत निर्माताओं से ही कच्चा माल खरीदने और सप्लायर के लाइसेंस व बिल सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है.
इससे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब सहित 8 राज्यों में नकली या मिलावटी पनीर पर रोक लगाई जा चुकी है.