दिल्ली की अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के लिए पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन और अन्य चार आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
सजा के बाद ताहिर हुसैन ने हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है।