सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2026 को NTA को निर्देश दिया कि वह परीक्षा सुरक्षा के लिए अस्थायी उपायों के बजाय UPSC जैसा स्थायी ढांचा विकसित करे।
अदालत ने केंद्र सरकार से राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशों और नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स के बदलावों पर तीन सप्ताह में विस्तृत हलफनामा मांगा है।
NTA सालाना एक करोड़ से अधिक उम्मीदवारों की परीक्षाएं आयोजित करता है, इसलिए कोर्ट ने डेटा सुरक्षा और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया है।