
चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विधवा महिला की फैमिली पेंशन में संशोधन करने में देरी के लिए यूको बैंक को दोषी माना है।
आयोग ने सेवा में कमी के लिए रूपनगर स्थित यूको बैंक की शाखा को 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
बैंक ने सफाई दी थी कि पेंशन की दोबारा गणना और दस्तावेजों के सत्यापन में समय लगने के कारण देरी हुई थी।