
केंद्र सरकार भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत नए नियम बना रही है ताकि जरूरत पड़ने पर फ्लाइट किरायों में बढ़ोतरी पर रोक लगाई जा सके.
सामान्य दिनों में टिकटों की कीमतों पर सीधी सीमा नहीं लगेगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति में किराये की अधिकतम सीमा तय की जा सकती है.
प्रस्तावित नियमों के तहत एयरलाइंस को अपनी किराया संरचना एक महीने पहले डीजीसीए को देनी होगी और वेबसाइट पर भी दिखानी होगी.