दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता गौरव भाटिया द्वारा दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में सीजेपी नेताओं को समन जारी किया है।
अदालत ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है, जो बिना वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर साझा किए गए थे।
गौरव भाटिया ने हर्जाने की मांग करते हुए कहा कि इन पोस्ट्स को एक दिन में 10 लाख से अधिक लोग देखते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है।