इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर अपहरण और 1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी का गंभीर आरोप है।
खुल्दाबाद थाने में वर्ष 2023 में दर्ज इस मामले में बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने उमर पर अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने और जबरन 1.20 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप लगाया है।
जस्टिस अवनीश सक्सेना ने कहा कि शिकायतकर्ता की जिरह 2024 से चल रही है और आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर सबूत होने के कारण उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।