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उत्तराखंड में पीजी डॉक्टरों के लिए 2 साल की सरकारी सेवा अनिवार्य

उत्तराखंड में पीजी डॉक्टरों के लिए 2 साल की सरकारी सेवा अनिवार्य

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THE BRIEF
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उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टरों के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में 2 साल तक सेवा देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

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चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के इस प्रस्ताव के तहत पीजी में एडमिशन के समय ही छात्रों के साथ 2 साल का बॉन्ड साइन किया जाएगा और सालाना 60 हजार रुपये फीस की व्यवस्था होगी।

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यह कदम सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लगभग 50 प्रतिशत पद खाली होने की समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया है।