
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उन आरोपों को भ्रामक बताया है जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में अवैध रूप से बदलाव किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में एसआईआर का आदेश 24 जून 2025 को सर्वसम्मत मंजूरी से जारी हुआ था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के फैसले में बरकरार रखा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाले फॉर्म-6 के संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी।