कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने और यातायात बाधित करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 223, 125(a), 132 और 285 जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं, जो आपराधिक साजिश और लोक सेवक के काम में बाधा डालने से संबंधित हैं।
यह मामला 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह के दौरान बैरिकेड्स तोड़ने और अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद भी कार्यक्रम जारी रखने के कारण दर्ज हुआ है।