सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यवाही को आगे न बढ़ाए।
अदालत ने सीबीआई और ईडी को भी आदेश दिया है कि वे इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल न करें।
यह आदेश कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया है, जिसमें राहुल गांधी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।