
कर्नाटक RERA ने ब्रोशर में वादा की गई आधुनिक सुविधाएं न देने पर बेंगलुरु के एक बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
चार होमबायर्स ने वर्ष 2022 में करीब 2.08 करोड़ रुपये प्रति फ्लैट चुकाए थे, लेकिन प्रोजेक्ट में ओपन जिम और कोर्ट नहीं मिले।
अथॉरिटी ने आदेश दिया है कि बिल्डर 60 दिनों के भीतर सभी चारों खरीदारों को मुआवजा राशि का भुगतान करे।