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बेंगलुरु में RERA का फैसला, बिल्डर पर जुर्माना

बेंगलुरु में RERA का फैसला, बिल्डर पर जुर्माना

ABP Live1h
THE BRIEF
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कर्नाटक RERA ने ब्रोशर में वादा की गई आधुनिक सुविधाएं न देने पर बेंगलुरु के एक बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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चार होमबायर्स ने वर्ष 2022 में करीब 2.08 करोड़ रुपये प्रति फ्लैट चुकाए थे, लेकिन प्रोजेक्ट में ओपन जिम और कोर्ट नहीं मिले।

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अथॉरिटी ने आदेश दिया है कि बिल्डर 60 दिनों के भीतर सभी चारों खरीदारों को मुआवजा राशि का भुगतान करे।