
मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने बिहार, असम सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े आदेशों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।
इस फैसले के तहत नए वोटरों को जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा, जिसका मकसद कागजी कार्रवाई कम करना है।
यह कदम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत उठाया गया है, जिसे लेकर आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के दावों को खारिज किया है।